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                             Name of the Post : राजस्थान डिग्गी योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन Rajasthan Diggy Yojana Online Apply 2022

               

                          Information :राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सभी किसानो को अपने खेत में सिचाई करने के लिए पर्याप्त जल एकत्रित करने के लिए Diggy Yojana को शुरू किया गया है जिसमें किसानो को अपने खेत में डिग्गी निर्माण करने पर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है जिससे किसानो को अपने खेत में डिग्गी मिर्माण करके क्रषि सिंचाई को शुरू कर सकते है.

[2022] राजस्थान डिग्गी अनुदान योजना ; rajasthan diggi anudan yojana application form

 राजस्थान डिग्गी योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन Rajasthan Diggy Yojana

 

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राजस्थान डिग्गी योजना 2021

 

प्रधानमंत्री किसान सिचाई योजना के तहत सरकार देश के किसानो को डिग्गी निर्माण पर सब्सिडी प्रदान करने के लिय डिग्गी निर्माण सब्सिडी योजना 2021 को शुरू किया है जिसमे किसानो को अपने खेत में सिचाई के लिए जल एकत्रित करने के लिय डिग्गी निर्माण पर सब्सिडी मुहेया करायी जाती है प्रधानमंत्री क्रषि सिचाई योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा किसानो को तालाब निर्माण सब्सिडी योजना, सिंचाई यंत्र सब्सिडी योजना और डिग्गी निर्माण पर किसानो को सब्सिडी सब्सिडी दी जाती है

राजस्थान में कृषि हेतु पानी की कमी के कारण डिग्गी अनुदान योजना को राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए प्रोत्साहित करती है। इस डिग्गी में किसान सिचाई के लिए पानी को सहेज कर रख सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार डिग्गी निर्माण हेतु किसानों को 50% की सब्सिडी देती है। सिचाई के लिए मिलने वाले इस जल स्त्रोत से किसान पानी की कमी से छुटकारा पा सकते हैं

इसी के तहत अभी राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के किसानो के लिए डिग्गी निर्माण सब्सिडी योजना को शुरू किया गया है जिसमे किसानो को डिग्गी निर्माण पर सब्सिडी दी जाती है आपको हम इस आर्टिकल में डिग्गी निर्माण सब्सिडी योजना 2021 से समन्धित सभी जान कारी देगे जिससे आप इस योजना का आसानी से ऑनलाइन आवेदन करके लाभ ले सकते है.

Rajasthan Diggy Yojana 2021 – डिग्गी सब्सिडी योजना

 

Rajasthan Diggy Yojana – राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के सभी किसानो के लिए Rajasthan Diggy Yojana को शुरू किया गया है जिसमे किसनो को अपने खेत में सिंचाई करने के लिए डिग्गी निर्माण पर सब्सिडी दी जाती है जिससे किसान को अपने खेत में आसानी से डिग्गी निर्माण करके सिचाई को शुरू कर सकते है राजस्थान के क्रषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि Rajasthan Diggy Yojana के तहत राज्य के गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिलों के 4021 किसानो को 92 करोड़ 19 लाख रूपये का भुगतान किया गया है

राज्य के किसानो को इस योजना का लाभ लेने के लिए जो जरुरी पात्रता, योजना के दस्तावेज, लाभ, सब्सिडी कि राशी और राजस्थान डिग्गी सब्सिडी योजना के लिए आवेदन करने की जानकारी को इस आर्टिकल में विस्तार से दिया गया है जिससे आप इस योजना का आवेदन करके आसानी से लाभ ले सकते है

Rajasthan Diggy Yojana का उदेश्य क्या है?

 

हर वर्ष राजस्थान में किसानों को सूखे का सामना करना पड़ता है। पानी की किल्लत की वजह से किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुँचता है। खेतों में सिचाई हेतु पानी की आपूर्ति की वजह से किसान निराश हो जाता है, कई किसान तो खेती करना ही छोड़ देते हैं। किसानों को जल स्त्रोत प्रदान कर उनकी समस्या को समाप्त करने के उद्देश्य से डिग्गी अनुदान योजना को शुरू किया गया था।

प्रदेश अपर्याप्त वर्षा के कारण हर साल किसी न किसी क्षेत्र में अकाल कि स्थिति बनी रहती है जिसे किसानो को क्रषि सिचाई के लिए जल सिमित मात्रा में प्राप्त होता है राज्य में बढती जनसख्या और औद्योगिकरण के कारण जल कि मांग बढती जा रही है इसी कारण से किसानो को सरकार पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के उदेश्य से डिग्गी निर्माण योजना को ह्सुरु किया है जिससे किसानो को अपने खेतो में सिचाई करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराया जा सके. इसके लिय सरकार ने डिग्गी सब्सिडी योजना और खेत तालाब योजना को शुरू किया गया है

राजस्थान डिग्गी योजना 2021 – What Is Diggy Yojana?

 

राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सभी किसानो को अपने खेत में सिचाई करने के लिए पर्याप्त जल एकत्रित करने के लिए Diggy Yojana को शुरू किया गया है जिसमें किसानो को अपने खेत में डिग्गी निर्माण करने पर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है जिससे किसानो को अपने खेत में डिग्गी मिर्माण करके क्रषि सिंचाई को शुरू कर सकते है.

राजस्थान में डिग्गी निर्माण पर मिलने वाली सब्सिडी कि राशी

 

यदि पक्‍की डिग्गी निर्माण की बात करें तो कम से कम 4.00 लाख लीटर भराव या इससे अधिक भराव क्षमता वाली पक्की डिग्गी निर्माण के लिए कुल लगत पर राज्य सरकार द्वारा 50% की सब्सिडी या 350/- प्रति घनमीटर भराव क्षमता के अनुसार सहायता राशि दी जाती है। जबकि कच्ची डिग्गी के लिए कुल खर्च पर राज्य सरकार द्वारा 50% की सब्सिडी या 100/- प्रति घनमीटर भराव क्षमता के अनुसार सहायता राशि दी जाती है।

  • किसानो को इस योजना के तहत पक्की डिग्गी का निर्माण करने पर इकाई लागत का 50 प्रतिषत या राषि रुपयें 350/- प्रति घनमीटर भराव क्षमता तथा प्लास्टिक लाईनिंग (कच्ची) डिग्गी का निर्माण करने पर इकाई लागत का 50% या राषि रुपयें 100/- प्रति घनमीटर भराव क्षमता अथवा अधिकतम रूपये 2.00 लाख, जो भी कम हो अनुदान देय है.
  • इसके अलावा लागत का 25 प्रतिषत अतिरिक्त ज्वच.नच राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है.
  • पक्की अथवा प्लास्टिक लाईनिंग (कच्ची) डिग्गी का निर्माण करने कुल अनुदान लागत का 75 प्रतिषत अथवा अधिकतम राषि रू. 3.00 लाख, जो भी कम सब्सिडी दी जाती है.
  • डिग्गी निर्माण पर सब्सिडी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा दी जाती है

डिग्गी क्या है? – What Is Diggy?

 

राजस्थान में किसानो द्वारा सिचाई पानी को एकत्रित करने के लिए एक बड़ा गढ्डा खोदा जाता है जिसमे ईंटो द्वारा पक्का किया जाता है उस बड़ा गढ्डा को पक्की डिग्गी कहा जाता है और जिस गड्ढे में तिरपाल को चारो और बिछाकर पानी एकत्रित करते है उस को कच्ची डिग्गी कहा जाता है जिसमे किसान भाई सिंचाई के लिए पानी एकत्रित करते है. जिस पर राजस्थान सरकार द्वारा किसानो को डिग्गी निर्माण करने पर सब्सिडी दी जाती है.

राजस्थान डिग्गी सब्सिडी योजना की पात्रता क्या है?

 

    • किसान राजस्थान का मूलनिवासी होना चाहिए।
    • योजना के पास कम से कम 1 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए।
    • आवेदन करने लिए भामाशाह कार्ड अनिवार्य है।
    • पहचान पात्र के तौर पर आधार कार्ड।
    • बैंक की पासबुक
    • पासपोर्ट साइज फोटो
    • पटवारी द्वारा प्राप्त दस्तावेज- जमा बंदी नकल, भू नक्सा, भूमि प्रमाण पत्र
    • किसान डिग्गी अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन
    • इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको ई-मित्र पोर्टल पर लॉग इन करना होगा।
    • यहाँ आपको एग्रीकल्चर विभाग के अंतर्गत डिग्गी हेतु सब्सिडी विकल्प का चयन करना है।
    • आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आपको आधार नंबर या भामाशाह नंबर दर्ज करना होगा।
    • इसके बाद आपके सामने डिग्गी अनुदान योजना से जुड़ा फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आपको पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करना होगा।
    • अपने स्कैन किए गए सभी दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें।
    • आपको आवेदन की रसीद प्राप्त होगी जिसे डाउनलोड कर लें।

    नोट: आवेदन करने के बाद 30 दिनों के अंदर आपको मूल दस्तावेजों को संबंधित कृषि विभाग के कार्यालय में जमा करना होता है। आवेदक खुद या डाक की सहायता से इन दस्तावेजों को जमा करवा सकता है। जमा करने के बाद आपको एक रसीद प्राप्त होगी इसे भी आप संभल कर रखें। अधिकारीयों द्वारा भूमि का निरिक्षण किया जाएगा, जिसके बाद वे निर्णय लेंगे कि आप योजना का लाभ उठाने के पात्र हैं या नहीं।

    यदि आप स्वयं डिग्गी अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं हैं तो आप ई मित्र सेंटर पर जरूरी दस्तावेजों के साथ जाएं। आवेदन करने के बाद आपको सेंटर से रसीद प्राप्त होगी, जिसे आप संभाल कर रखें।

Rajasthan Diggy Yojana का आवेदन करने के लिए क्या कागजात चाहिए?

 

  • आवेदक किसान का आधार कार्ड
  • किसान का मूल निवास प्रमाण पत्र (निवास प्रमाण पत्र)
  • किसान कि जमीन के कागजात (जमीन कि जमाबन्दी,जमीन का नक्शा)
  • आवेदक किसान का पहचान पत्र
  • किसान का मोबाइल नंबर
  • किसान के बैंक खाते का विवरण
  • आवेदक किसान का भामाशाह कार्ड
  • आवेदक किसान की पासपोर्ट साईज फोटो
  • किसान का जन आधार कार्ड

 

डिग्गी सब्सिडी योजना के लिय ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?

 

  • राजस्थान डिग्गी योजना का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले ई मित्र की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है इसके बाद वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जायेगा
  • जिसमे आपको डाउनलोड का ओपसन दिया गया है इस ओपसन पर आपको क्लिक करना है जिसके बाद एक नया पेज ओपन हो जायेगा
  • जिसमे आपको डिग्गी पर अनुदान (सब्सिडी) के लिए आवेदन पत्र) एक ओपसन दिया गया है इस ओपसन के सामने आपको एप्लीकेशन फॉर्म download एक ओपसन दिया गया है
  • जिस पर क्लिक करके आप योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते है जिसका लिंक आपको निचे भी दिया गया है
  • Application Form Download PDF
  • यहा से फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म में पुच्छी गई सभी जानकारी को सही से भरना है इसके बाद आर्टिकल में उपर दिए गये सभी दस्तावेज कि प्रतिलिपि को इस फॉर्म के साथ अटेच करना है
  • फॉर्म को सही से भरने के बाद आपको नजदीकी ई-मित्र या क्रषि विभाग के कार्यालय में जमा करा देना है
  • इसके बाद अधिकारी आपके फॉर्म कि जाँच करके आपके बैंक खाते में सब्सिडी कि राशी को भेज दिया जायेगा
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राजस्थान डिग्गी योजना आवेदन

 

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